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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से पोस्ट-पोल हिंसा के मामलों के स्थानांतरण पर सीबीआई को फटकार लगाई

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से पोस्ट-पोल हिंसा के मामलों को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कड़ी फटकार लगाई। जांच एजेंसी ने एक स्थानांतरण याचिका दायर की थी, जिस पर शीर्ष अदालत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है की सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी ने पूरे पश्चिम बंगाल की न्यायपालिका पर आरोप लगाए हैं।”

अदालत ने एजेंसी को निर्देश दिया कि वह अपनी याचिका वापस ले और इस बात पर गंभीर आपत्ति जताई कि याचिका में यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की सभी अदालतों में मामलों की सुनवाई में शत्रुता है।

इस बीच, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जो सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे थे,  सुप्रीम कोर्ट को बताया कि न्यायपालिका पर आरोप लगाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि, कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की और कहा, “आप पश्चिम बंगाल की सभी अदालतों को शत्रुतापूर्ण बता रहे हैं। जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश खुद की रक्षा नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि मामलों की सुनवाई ठीक से नहीं हो रही है।”

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