राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रक्षा अभियानों की लाइव कवरेज से बचें: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को जारी की एडवायजरी
नई दिल्ली, 26 अप्रैल 2025।
भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी मीडिया चैनलों, समाचार एजेंसियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को महत्वपूर्ण सलाह पत्र जारी किया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि किसी भी रक्षा अभियान या सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज न की जाए। इस संदर्भ में मंत्रालय ने 26 अप्रैल 2025 को एक आधिकारिक परामर्श पत्र जारी कर सभी मीडिया संस्थानों से जिम्मेदारीपूर्वक रिपोर्टिंग करने का आग्रह किया है।
परामर्श में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग करते समय मीडिया को अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए और सभी मौजूदा कानूनों तथा नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि रक्षा अभियानों या सैनिकों की आवाजाही की “रियल टाइम” कवरेज, दृश्य प्रसारण अथवा स्रोत आधारित जानकारी का खुलासा पूरी तरह से वर्जित है।
पिछली घटनाओं से मिली सीख
मंत्रालय ने स्मरण कराया कि कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई आतंकी हमले और कंधार विमान अपहरण जैसी घटनाओं में मीडिया द्वारा बिना प्रतिबंध के रिपोर्टिंग से राष्ट्रीय हितों को गंभीर नुकसान हुआ था। उन घटनाओं के अनुभवों से सबक लेते हुए अब ऐसी परिस्थितियों में मीडिया की भूमिका को और अधिक जिम्मेदार और संयमित बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
कानूनी प्रावधान का उल्लेख
मंत्रालय ने यह भी याद दिलाया कि पहले ही केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के तहत नियम 6(1)(p) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि “कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों की लाइव कवरेज हो। मीडिया कवरेज केवल सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी गई जानकारी तक सीमित रहेगी।” इस नियम का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है।
साझा जिम्मेदारी का आह्वान
मंत्रालय ने कहा कि मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और आम नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे किसी भी परिस्थिति में अपनी गतिविधियों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में न डालें। कानूनी दायित्वों के साथ ही नैतिक दायित्व भी निभाना आवश्यक है ताकि देश के सुरक्षा बलों के संचालन में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो।
प्रमुख अधिकारी का बयान
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर क्षितिज अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित परामर्श में सभी हितधारकों से उच्चतम सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करने का आग्रह किया गया है। यह परामर्श मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।
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