मैनुअल स्कैवेंजिंग पर सख्ती के निर्देश, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
छत्तीसगढ़ में मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति से जबरन यह कार्य करवाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
विधानसभा परिसर में आयोजित राज्य अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवरेज सफाई का कार्य केवल नगर निगम या अधिकृत पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सफाई कार्य के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन हो, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।
मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक निजी अस्पताल में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मजदूरों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित कानून के तहत दोषियों के लिए कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही, इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
अधिकारियों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप राज्य में व्यापक सर्वेक्षण कराया गया है, जिसके आधार पर सभी जिलों को मैनुअल स्कैवेंजिंग मुक्त घोषित किया गया है। इसे प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस दिशा में समन्वित प्रयासों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

