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वित्तीय वर्ष 2024-25: ITR-1 और ITR-4 फाइल करने की प्रक्रिया और अंतिम तिथि

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) का विवरण

🔶 ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि – 2025-26

करदाता की श्रेणी अंतिम तिथि
व्यक्ति / HUF / फर्म (जिनका ऑडिट नहीं होता) 31 जुलाई 2025 (CBDT ने 15 सितंबर 2025 तक विस्तार किया है)
व्यवसाय जिनका ऑडिट आवश्यक है 31 अक्टूबर 2025
जिन पर सेक्शन 92E (ट्रांसफर प्राइसिंग) लागू है 30 नवम्बर 2025
शिरीष  गिरेपुंजे
(Chartered Accountant)

ITR-1 (सहज) के लिए पात्रता – 2024-25

ITR-1 वही व्यक्ति भर सकता है जो:

• भारत में निवासी हो
• जिसकी कुल आय ₹50 लाख तक हो
• जिसकी आय वेतन/पेंशन, एक मकान संपत्ति और अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज, लॉटरी) से हो
• सेक्शन 112A के अंतर्गत दीर्घकालिक पूंजी लाभ (LTCG) ₹1.25 लाख तक हो 
• कृषि आय ₹5,000 तक हो

ITR-1 नहीं भर सकते यदि:

• कोई अन्य प्रकार का पूंजीगत लाभ हो (112A के अलावा)
• विदेशी संपत्ति या विदेशी आय हो
• कंपनी में निदेशक हो या अनलिस्टेड शेयर होल्डिंग हो
• सेक्शन 194N के अंतर्गत टीडीएस कट चुका हो

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ITR-4 (सुगम) के लिए पात्रता – 2024-25

ITR-4 वे लोग भर सकते हैं जो:

• निवासी व्यक्ति, HUF या फर्म (LLP को छोड़कर) हों
• जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक हो
• जिनकी आय अनुमानित कराधान (44AD, 44ADA, 44AE) के अंतर्गत आती हो
• सेक्शन 112A के अंतर्गत LTCG ₹1.25 लाख तक हो

ITR-4 नहीं भर सकते यदि:

• कृषि आय ₹5,000 से अधिक हो
• विदेशी संपत्ति या विदेशी आय हो
• कंपनी में निदेशक हो या अनलिस्टेड शेयर हो
• अन्य किसी धारा के तहत ऑडिट आवश्यक हो (अनुमानित कर योजना को छोड़कर)


📌 महत्वपूर्ण बातें:

• गलत फॉर्म भरने पर आयकर विभाग द्वारा नोटिस मिल सकता है या फॉर्म अस्वीकार किया जा सकता है।
• समय से पहले रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज व जुर्माने से बचा जा सकता है।

आयकर विभाग द्वारा ITR-1 और ITR-4 फॉर्म में किए गए हालिया अपडेट यह दर्शाते हैं कि सरकार छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना चाहती है। यह कदम डेटा-संचालित टैक्स प्रशासन की ओर एक बड़ा संकेत है।

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