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आयकर रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर तक की गई

नए करदाता और फ्रीलांसरों को बड़ी राहत, आईटीआर सिस्टम में भी बदलाव

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब करदाता 31 जुलाई 2025 की बजाय 15 सितंबर 2025 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। यह निर्णय मुख्य रूप से आईटीआर फॉर्मों में किए गए बदलाव और नए ई-फाइलिंग सिस्टम की तैयारियों के चलते लिया गया है।

विभाग ने इस आशय की सूचना अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर साझा की। नोटिस में कहा गया है कि नया आईटीआर सिस्टम करदाताओं के लिए अधिक सुविधाजनक और तेज़ होगा, जिससे रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन सकेगी।

आईटीआर फॉर्मों में हुए अहम बदलाव
आयकर विभाग ने आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म्स 29 अप्रैल को और आईटीआर-7 फॉर्म 11 मई को अधिसूचित किए हैं। खासकर आईटीआर-1 में नए टैक्सपेयर्स और वेतनभोगियों के लिए बदलाव किए गए हैं, जिससे सैलरी, पेंशन, ब्याज और डिविडेंड टैक्सपेयर्स को लाभ मिलेगा।

छोटे निवेशकों और एलटीसीजी धारकों को राहत
अब आईटीआर-2 फाइल करते समय शेयरों, म्यूचुअल फंड्स और अन्य पूंजीगत लाभ (LTCG) से अर्जित आमदनी पर 1.25 लाख रुपए तक के मुनाफे को टैक्स से छूट मिलेगी, बशर्ते वह निर्धारित सीमा के भीतर हो।

डिजिटल सुधारों की ओर एक कदम
नया ई-फाइलिंग पोर्टल और ITR यूटिलिटी भी चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ टैक्स भरना आसान होगा, बल्कि डेटा सुरक्षा और ऑटो-पॉपुलेटेड डिटेल्स की सुविधा भी मिलेगी।

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