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हाईकोर्ट ने मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुकेश छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के जाने-माने पत्रकार थे। पीड़ित पक्ष के वकील प्रीतम सिंह ने जमानत का कड़ा विरोध किया। मामले में पुलिस पहले ही आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

जानकारी के अनुसार, बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 की शाम से लापता थे। दो दिन बाद यानी 3 जनवरी 2025 को उनका शव चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपियों ने मुकेश को डिनर का झांसा देकर बुलाया और लोहे की रॉड से उनके सिर, छाती, पेट और पीठ पर हमला कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को सेप्टिक टैंक में छिपा दिया गया।

इस मामले में चार आरोपी सुरेश चंद्राकर, उसका भाई रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार किया गया है। विशेष जांच दल (SIT) ने 75 दिनों की जांच के बाद 1200 से अधिक पन्नों की चार्जशीट अदालत में पेश की। चार्जशीट में साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सभी चारों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

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हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब आरोपी दिनेश चंद्राकर को न्यायिक हिरासत में ही रखा जाएगा। मुकेश चंद्राकर की हत्या ने पत्रकारिता जगत में एक बार फिर चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है।