छत्तीसगढ़ में सरकारी सेवाओं में तेजी: 13 सेवाएं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत
रायपुर, 26 अप्रैल 2025। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार लागू किया है। राज्य के प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत शामिल किया गया है, जिससे नागरिकों और व्यवसायियों को निर्धारित समयसीमा में सेवाएं उपलब्ध होंगी।
इन सेवाओं में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (सीईसीबी), वाणिज्य और उद्योग विभाग, विधिक माप विज्ञान विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग और जल संसाधन विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण अनुमतियां शामिल हैं। इस पहल से मंजूरी और अनुमति प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी होंगी, जिससे कार्यक्षमता, पारदर्शिता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक और व्यवसायी को तेज और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा, “पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत 13 महत्वपूर्ण सेवाओं को शामिल करना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, बल्कि निवेश और विकास को भी नई गति देगा।”
नई व्यवस्था के तहत यदि कोई विभाग निर्धारित समयसीमा में सेवा देने में विफल रहता है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता का भरोसा मजबूत होगा।
इन सेवाओं को मिलेगा लाभ
नई व्यवस्था के तहत जिन सेवाओं को शामिल किया गया है, उनमें पर्यावरण मंजूरी, औद्योगिक लाइसेंस, माप-तौल प्रमाणन, टाउन प्लानिंग अनुमोदन और जल संसाधन से संबंधित अनुमतियां प्रमुख हैं। पहले इन सेवाओं में देरी के कारण व्यवसायियों और आम नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब तय समयसीमा के साथ आवेदनों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित होगा।
रायपुर के अवंति बाई चौक के युवा व्यवसायी श्री नान्हू अग्रवाल ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा, “पहले मंजूरी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब समयसीमा तय होने से हमारे कारोबार को गति मिलेगी। यह व्यवसायियों के लिए बड़ी राहत है।”
सरकार की इस पहल से सरकारी प्रक्रियाओं में न केवल तेजी आएगी, बल्कि छत्तीसगढ़ निवेशकों के लिए एक और अधिक आकर्षक गंतव्य बनेगा। विशेषकर छोटे और मझोले उद्यमों को इससे काफी लाभ मिलेगा, जो समयबद्ध सेवाओं पर निर्भर रहते हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह सुधार डिजिटलीकरण और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। भविष्य में और भी सेवाओं को इस अधिनियम के दायरे में लाने की योजना है, जिससे राज्य में विकास की रफ्तार और तेज होगी। यह पहल छत्तीसगढ़ को नए भारत के निर्माण में एक मजबूत भूमिका निभाने में मदद करेगी।
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