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बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ में संशोधित गाइडलाइन दरें 13 फरवरी से लागू

रायपुर, 12 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू हैं। राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिया गया था कि आवश्यकता अनुसार गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं।

इसी क्रम में बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार के लिए उप महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण और समग्र समीक्षा की गई। विचार-विमर्श के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के संशोधित प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है।

बोर्ड द्वारा स्वीकृत नई गाइडलाइन दरें इन तीनों जिलों में 13 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।

आम नागरिक और संबंधित हितधारक नई गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों अथवा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

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अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले संशोधित प्रस्तावों का परीक्षण किए जाने के बाद गाइडलाइन दरें चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएंगी।