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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के फैसले: शहीद एएसपी की पत्नी को डीएसपी पद, सौर ऊर्जा नीति 2030 तक लागू, रीता शांडिल्य नई पीएससी अध्यक्ष

रायपुर, सितम्बर 2025/ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बैठक में सुरक्षा, ऊर्जा, प्रशासन और मीडिया से जुड़े विषयों पर अहम प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

1. शहीद एएसपी आकाश राव गिरेपूंजे की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति
सुकमा जिले में 09 जून 2025 को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बम विस्फोट में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की वीरता को सम्मानित करते हुए मंत्रिपरिषद ने विशेष प्रकरण मानते हुए उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय शहादत और परिवार के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक है।

2. सौर ऊर्जा नीति में संशोधन
राज्य में गैर-पारंपरिक ऊर्जा को प्रोत्साहन और पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने सौर ऊर्जा नीति में संशोधन का अनुमोदन किया।

  • यह संशोधित नीति अब 2030 तक प्रभावी रहेगी या तब तक जब तक राज्य सरकार नई नीति लागू नहीं करती।

  • सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।

  • निवेशकों को ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली एवं स्टाम्प शुल्क में छूट, भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट, भूमि बैंक से रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराने की सुविधा मिलेगी।

  • अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को विशेष रियायतें प्रदान की जाएंगी।

  • दिव्यांगों को रोजगार देने वाले उद्यमियों और मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त पैकेज का भी प्रावधान किया गया है।

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3. लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति
बैठक में लोक सेवा आयोग की वर्तमान सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष सुश्री रीता शांडिल्य को आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उनकी नियुक्ति से आयोग के कार्यों में निरंतरता और सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा।

4. वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान निधि दोगुनी
छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि को 10 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रूपए प्रतिमाह करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा पहले ही राज्य के बजट 2025-26 में की गई थी, जिसे अब मंजूरी प्रदान कर दी गई है।