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छत्तीसगढ़: ट्रांसफर बैन हटते ही तबादलों की सुनवाई के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति, आईएएस मनोज पिंगुआ होंगे अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानांतरण नीति 2025 के अंतर्गत तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने के बाद अब अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर संबंधी आवेदनों की जांच और सुनवाई के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री मनोज कुमार पिंगुआ करेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को लगता है कि उनका तबादला राज्य की स्थानांतरण नीति 2025 के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया है, वे इसके खिलाफ अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

समिति में ये अधिकारी होंगे शामिल:

  1. श्री मनोज कुमार पिंगुआ, अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग – अध्यक्ष

  2. श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग – सदस्य

  3. भारसाधक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग – सदस्य सचिव

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह समिति केवल उन्हीं मामलों पर विचार करेगी, जो स्थानांतरण आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए हों और जिनमें नीति के उल्लंघन के स्पष्ट तर्क एवं आधार दिए गए हों।

इसके साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई याचिका न्यायालय के समक्ष लंबित है, तो केवल न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ही संबंधित अभ्यावेदन स्वीकार किया जाएगा।

गौरतलब है कि स्थानांतरण नीति 2025 को 5 जून 2025 को अधिसूचित किया गया था और अब इसके अंतर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए तबादलों की प्रक्रिया शुरू की गई है।

यह निर्णय हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2012 में पारित आदेशों के अनुपालन में लिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रांसफर प्रक्रियाएं पारदर्शिता और नीति अनुरूप हों।