राजनांदगांव के खनि अधिकारी प्रवीण चन्द्राकर निलंबित, रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई न करने का आरोप
राज्य शासन ने खनिज रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण में लापरवाही बरतने के आरोप में राजनांदगांव जिले के खनि अधिकारी श्री प्रवीण चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) और 3(2) के उल्लंघन के तहत की गई है।
खनिज साधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रवीण चन्द्राकर पर आरोप है कि वे अपने जिले में अवैध खनन और परिवहन की गतिविधियों को नियंत्रित करने में असफल रहे तथा संबंधित प्रकरणों में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।
निलंबन आदेश के तहत, श्री चन्द्राकर का मुख्यालय संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन की अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव एम. चन्द्रशेखर द्वारा राज्यपाल के नाम पर जारी किया गया है। खनिज साधन विभाग की इस कार्रवाई को अवैध खनन पर अंकुश लगाने की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है।
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