\

युक्तियुक्तकरण में अनियमितता पर मनेन्द्रगढ़ बीईओ सुरेन्द्र जायसवाल निलंबित

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को उनके कार्यकाल में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय सरगुजा संभाग के आयुक्त द्वारा राज्य शासन के निर्देशों पर लिया गया, जिसमें शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गड़बड़ियों की पुष्टि हुई।

मामले में बीईओ जायसवाल पर शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में मनमानी बदलाव करने, विषयों की गलत जानकारी प्रस्तुत करने और तय नियमों की अवहेलना करने के आरोप लगे हैं। तीन प्रमुख स्कूलों में की गई कार्रवाईयों को उदाहरण के रूप में पेश किया गया है।

लेदरी शाला में वरिष्ठता सूची में ऊपर होने के बावजूद श्रीमती गुंजन शर्मा को ‘अतिशेष’ घोषित कर दिया गया। चिमटीमार प्राथमिक शाला में नियमानुसार श्रीमती अर्णिमा जायसवाल को अतिशेष माना जाना चाहिए था, किंतु इसके स्थान पर श्रीमती संध्या सिंह को सूची में रखा गया। वहीं साल्ही माध्यमिक शाला में शिक्षक श्री सूर्यकांत जोशी के विषय को गलत ढंग से दर्ज किया गया और विषय चक्र का अनुपालन नहीं किया गया।

इन लापरवाहियों को ‘कर्तव्य में घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता’ मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 तथा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत श्री जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर नियत किया गया है।

ALSO READ : छत्तीसगढ़ की ताजा खबरे

ALSO READ : राज्यों की खबरें

ALSO READ : घुमक्कड़ी लेख 

ALSO READ : लोक संस्कृति लेख 

ALSO READ : धर्म एवं अध्यात्म लेख