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मीडिया को केंद्र सरकार की चेतावनी: सिविल डिफेंस सायरन का अनावश्यक प्रयोग न करें

मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार को सभी टीवी और डिजिटल मीडिया चैनलों को एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। इस सलाह में कहा गया है कि सिविल डिफेंस एयर रेड सायरन की ध्वनि का प्रयोग केवल सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों में किया जाए, अन्यथा इसका उपयोग न किया जाए।

गृह मंत्रालय के अधीन अग्निशमन सेवा, सिविल डिफेंस और होम गार्ड निदेशालय द्वारा यह एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सिविल डिफेंस अधिनियम, 1968 के तहत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस प्रकार की ध्वनि संकेतों के उपयोग को नियंत्रित कर सके।

अधिकारियों ने चेताया है कि सायरन की आवाज़ों का अनियंत्रित प्रयोग नागरिकों में भ्रम और घबराहट फैला सकता है, विशेषकर जब सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई हो। इस पृष्ठभूमि में मीडिया से अपेक्षा की गई है कि वे जिम्मेदारी से कार्य करें और ऐसा कोई कंटेंट प्रसारित न करें जिससे जनता में अनावश्यक दहशत फैले।

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सरकार ने यह भी कहा है कि यदि सायरन का प्रयोग करना आवश्यक हो, तो वह केवल जनता को सिविल डिफेंस से जुड़ी जानकारी और प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से किया जाए।