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रायपुर, दुर्ग और नया रायपुर मिलकर बनेंगे ‘स्टेट कैपिटल रीजन’ : कैबिनेट की बैठक में लिए गए 12 बड़े निर्णय

यपुर, 11 जुलाई 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में जहां वंचित समुदायों, युवाओं और व्यापारियों को लेकर नीतिगत निर्णय हुए, वहीं राजधानी क्षेत्र के सुनियोजित विकास, सड़क सुरक्षा, शिक्षा और भूमि सुधार जैसे मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी मिली। बैठक में लिए गए 12 प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

1. राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को पदोन्नति

वर्ष 2005 से 2009 बैच के अर्ह अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने हेतु 30 सांख्येतर पदों का सृजन किया गया।

2. वंचित समुदायों के लिए संयुक्त उपक्रम – PanIIT के साथ समझौता

आदिवासी, वंचित वर्गों, महिलाओं और तृतीय लिंग समुदाय को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के साथ गैर-लाभकारी संयुक्त कंपनी बनाई जाएगी।

  • अप्रयुक्त फंड का अभिसरण किया जाएगा।

  • विदेशी भाषा समेत वैश्विक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

  • सरकारी भवनों का उपयोग प्रशिक्षण केंद्रों हेतु किया जाएगा।

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3. पुराने वाहनों पर नियंत्रण हेतु मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन

सड़क दुर्घटनाओं और वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कानून संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

4. फैंसी नंबर को नए वाहन में स्थानांतरित करने की सुविधा

छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम-1994 में संशोधन कर वाहन स्वामी अब पुराने वाहन का पंजीकृत नंबर नए या बाहर से आए वाहन में उपयोग कर सकेंगे।

5. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति

राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन से संबंधित अधिनियम में बदलाव की मंजूरी दी गई।

6. छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू

  • 100 तकनीकी संस्थानों के 50,000 छात्रों को जोड़ा जाएगा।

  • 500 प्रोटोटाइप, 500 आईपीआर फाइलिंग और 150 स्टार्टअप को इन्क्यूबेट करने का लक्ष्य।

  • कृषि, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा व जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान।

7. कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी प्रदान की गई।

8. राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन

रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर को मिलाकर राजधानी क्षेत्र घोषित करने हेतु विधेयक स्वीकृत।

  • 2031 तक संभावित 50 लाख जनसंख्या के लिए योजनाबद्ध विकास।

  • पर्यावरण संतुलन, भूमि उपयोग और निवेश को बढ़ावा देने का प्रावधान।

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9. छत्तीसगढ़ जीएसटी (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी

केंद्र सरकार के वित्त अधिनियम के अनुरूप राज्य जीएसटी कानून में संशोधन कर इनपुट सेवा वितरक नियम प्रभावी बनाए जाएंगे।

10. लंबित कर मामलों के निपटारे हेतु विधेयक

छोटे-मध्यम व्यापारियों को राहत देने के लिए बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी मिली।

11. भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक को स्वीकृति

  • अवैध प्लॉटिंग पर नियंत्रण।

  • जियो-रेफरेंस मैप से कानूनी विवादों में कमी।

  • नामांतरण की प्रक्रिया सरल।

  • औद्योगिक नीति, आवास योजना व नगरीय विकास को प्रोत्साहन।

12. पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव पास

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित।

इन निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार विकास के विविध क्षेत्रों—शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी नियोजन और पर्यावरण—में संतुलित नीति निर्माण कर रही है। इससे छत्तीसगढ़ को समावेशी और सशक्त राज्य बनाने की दिशा में ठोस पहल मानी जा रही है।

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