आर.टी.ई. के तहत प्रवेश न देने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता होगी रद्द
छत्तीसगढ़ में RTE अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% सीट आरक्षित हैं, जिनसे 3.63 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति पारदर्शी तरीके से दी जा रही है और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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