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अमित बघेल को हाईकोर्ट से राहत, 14 मामलों में मिली अंतरिम जमानत, रायपुर आने पर लगी शर्त

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज 14 मामलों में तीन महीने की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। यह फैसला दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया गया।

अमित बघेल पर रायपुर के तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। आरोप था कि उन्होंने अपने प्रेस बयानों के जरिए एक विशेष समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उन्हें अस्थायी राहत प्रदान की है।

हालांकि, अदालत ने जमानत के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी लगाई है। आदेश के अनुसार, अमित बघेल अगले तीन महीनों तक रायपुर शहर में निवास नहीं कर सकेंगे। उन्हें केवल अदालत में पेशी के दौरान ही शहर में आने की अनुमति दी गई है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार किया। इसके बाद अदालत ने अंतरिम जमानत देने का निर्णय लिया, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट किया कि जमानत अवधि के दौरान तय शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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इस फैसले को अमित बघेल के लिए फिलहाल एक अहम कानूनी राहत माना जा रहा है, हालांकि मामले की आगे की सुनवाई अभी जारी रहेगी।