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उत्तर प्रदेश में होटल और रेस्तरां पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य

उत्तर प्रदेश में खान-पान की दुकानों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिनके तहत अब सभी होटल और रेस्तरां पर मालिक, प्रोपराइटर, और मैनेजर का नाम और पता लिखना अनिवार्य होगा। यह कदम सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। शेफ और वेटरों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना आवश्यक होगा, जिससे कि स्वास्थ्य और स्वच्छता मानकों का पालन किया जा सके। साथ ही, सभी होटल और रेस्तरां में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

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