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शराब खरीदने वाले ग्राहकों को बिल नहीं देने वाले कर्मियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

रायपुर, 08 अगस्त 2018/ वाणिज्यिक कर एवं आबकरी मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने आज विभागीय अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक लेकर विभाग के काम-काज की समीक्षा की। श्री अग्रवाल ने कहा कि शराब दुकानों के संचालन में सरकार के नियमों और दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए।

निर्धारित कीमत से ज्यादा दर पर एक भी बोतल बिकनी नहीं चाहिए। प्रत्येक ग्राहक को खरीदी पर नगद बिल (कैश मेमो) अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। शराब भले ही नहीं बिके, लेकिन बिना बिल के शराब की बिक्री कदापि स्वीकार नहीं की जाएगी। बिल नहीं देने वाले कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

श्री अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा प्रत्येक उपभोक्ता को शराब की खरीदी पर रसीद देना अनिवार्य है। दुकानों में अत्यधिक भीड़ होने अन्य कोई बहाना नहीं चलेगा। दुर्ग जिले में बिना बिल के शराब की बिक्री की एक शिकायत पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की और जिला आबकारी अधिकारी को चेतावनी दी।

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उन्होंने अवैध मदिरा के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने मदिरा बारों के खिलाफ और तेजी से कार्रवाई करने को कहा। जिले के अधिकारियों के साथ फ्लाईंग स्क्वायड को भी इस पर नजर रखने के लिए कहा है। विशेषकर एफल 2 दुकानों पर खास ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि जहां पर भी नियमों का उल्लंघन पाया जाए, नियमानुसार तत्काल निलंबन अथवा बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए।

बताया गया कि बार के संबंध में रायपुर में छह प्रकरण और बिलासपुर में 7 प्रकरण पिछले महीने दर्ज किए गए। उन्होंने राज्य के बाहर से आने वाले मदिरा के विरूद्ध भी प्रकरण दर्ज करने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि राजनांदगांव में पिछले महीने 2 प्रकरण और बिलासपुर में एक प्रकरण बनाए गए हैं। दोनों प्रकरणों में महाराष्ट्र से शराब आने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा बिलासपुर में शराब में मिलावट का एक प्रकरण भी सामने आया है।

श्री अग्रवाल ने शराब दुकानांे के संचालन में लगे प्लेसमेन्ट एजेन्सियों के काम-काज की भी जानकारी ली। उन्होंने बलौदाबाजार और सरगुजा जिले में एजेन्सी के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने की जानकारी मिलने पर गहरी नाराजगी जाहिर की और हर हाल में 7 तारीख तक उनका वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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उन्होंने सीसीटीव्ही कैमरों के फूटेज को साक्ष्य के तौर पर उपयोग कर कार्रवाई करने को भी कहा है। बिलासपुर और राजनांदगांव में फूटेज के सबूत के आधार पर गड़बड़ी पकड़कर कार्रवाई की गई है। उन्हांेने टोल फ्री नम्बर में विभाग को मिली शिकायतों की भी जानकारी ली और उनके सार्थक निराकरण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि रायपुर में पिछले महीने 130 शिकायतें मिली है। इनमें 8 शिकायत ज्यादा दर पर शराब बेचने को लेकर है।

इसी तरह बिलासपुर, बलौदाबाजार, कोरिया और राजनांदगांव जिलों में ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। आबकारी मंत्री ने निःशुल्क टोल फ्री नम्बर 14405 पर ज्यादा से ज्यादा शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। श्री अग्रवाल ने कहा कि शराब दुकान के 50 मीटर के दायरे में चखना दुकान नहीं होने चाहिए। यदि इस सीमा के भीतर दुकान पाए गए तो संबंधित जिले के आबकारी अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आबकारी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में आबकारी आयुक्त श्री डी.डी. सिंह, ओएसडी श्री एस.आर.सिंह सहित सभी जिलों से आए आबकारी अधिकारी उपस्थित थे।

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