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20 साल से पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर बढ़ा शुल्क, सरकार ने लागू किए नए नियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Registration) के नवीनीकरण के लिए शुल्क में बढ़ोतरी करते हुए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। यह संशोधन “केंद्रीय मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2025” के रूप में 20 अगस्त 2025 को अधिसूचित किया गया है और इसके साथ ही यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

यह अधिसूचना (G.S.R. 568(E)) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 64 और 211 के तहत जारी की गई है। पहले इन मसौदा नियमों को 7 फरवरी 2025 को प्रकाशित कर जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं, जिन पर विचार के बाद यह अंतिम रूप से लागू किए गए हैं।


🔧 क्या बदला है नए नियमों में?

  1. 15 से 20 वर्ष पुराने वाहनों के लिए अब पंजीकरण नवीनीकरण को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है।

  2. 20 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो पहले नहीं था।

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📊 20 साल से पुराने वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण शुल्क:

वाहन श्रेणी शुल्क
(a) इनवैलिड कैरिज ₹100
(b) मोटरसाइकिल ₹2,000
(c) तीन-पहिया / क्वाड्रिसाइकिल ₹5,000
(d) हल्का मोटर वाहन (LMV) ₹10,000
(e) आयातित दो या तीन पहिया वाहन ₹20,000
(f) आयातित चार या अधिक पहिया वाहन ₹80,000
(g) अन्य कोई वाहन जो उपरोक्त में नहीं ₹12,000

📝 नोट 3: सभी शुल्क जीएसटी (GST) को छोड़कर हैं। यानी इन पर अलग से जीएसटी लागू होगा।


🎯 सरकार का उद्देश्य क्या है?

सरकार का कहना है कि यह संशोधन देशभर में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाने, वाहन स्क्रैपिंग नीति को प्रोत्साहन देने और सड़कों पर चलने वाले वाहनों की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पुराने वाहनों का पुनः पंजीकरण कम होगा और नई तकनीक वाले, पर्यावरण के अनुकूल वाहन प्रोत्साहित होंगे।