futuredताजा खबरें

सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश: नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस छोड़े जाएंगे दिल्ली के आवारा कुत्ते

नई दिल्ली, 22 अगस्त — सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों को लेकर दिए गए अपने पुराने आदेश में बदलाव किया है। अब दिल्ली और आसपास के इलाकों से पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद दोबारा उन्हीं क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा। यह फैसला देशभर में पशु प्रेमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बाद लिया गया है।

इससे पहले अदालत ने इस महीने की शुरुआत में आदेश दिया था कि दिल्ली और उपनगरों में सभी आवारा कुत्तों को बढ़ते काटने के मामलों और रेबीज संक्रमण की आशंका के चलते शेल्टर होम्स में रखा जाए। लेकिन इस आदेश की व्यवहारिकता पर सवाल उठाए गए, क्योंकि shelter की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए। कई हस्तियों और राजनेताओं ने भी इस आदेश की आलोचना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे “विज्ञान और मानवीय दृष्टिकोण से पीछे हटना” बताया।

See also  इस मुहूर्त में गणेश स्थापना करना है शुभ एवं मंगलकारी

अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाल ही में पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद वापस उन्हीं स्थानों पर छोड़ा जाएगा, बशर्ते वे आक्रामक या संक्रमित न हों। हालांकि, अदालत ने “आक्रामक कुत्ते” की परिभाषा स्पष्ट नहीं की है, जिस पर पशु अधिकार समूहों ने सवाल उठाए हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे “वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिया गया निर्णय” बताया। उन्होंने कहा कि यह संतुलित समाधान है, लेकिन आक्रामकता की परिभाषा को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 में करीब 4.3 लाख कुत्ते काटने के मामले सामने आए, जबकि पूरे 2024 में यह आंकड़ा 37 लाख था। एक सर्वे के मुताबिक, देश में लगभग 5.25 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, जिनमें से 80 लाख को शेल्टर में रखा गया है। केवल दिल्ली में अनुमानित रूप से 10 लाख आवारा कुत्ते हैं।

See also  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओसाका की एसएएस सानवा कंपनी को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए किया आमंत्रित

जनहित को ध्यान में रखते हुए अदालत ने एक और महत्वपूर्ण आदेश दिया कि आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर भोजन कराने के लिए विशेष जोन बनाए जाएं ताकि आमजन को असुविधा न हो।

सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी कहा कि अब यह मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में आवारा कुत्तों के लिए एक समान नीति तैयार की जाएगी

पशु अधिकार संगठन PETA India ने अदालत के इस निर्णय का स्वागत किया और आम लोगों से अपील की कि वे कुत्तों को अपनाएं और नसबंदी जैसे कार्यक्रमों में सहयोग करें।