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अमेरिकी नागरिकता के लिए अब और सख्त नियम: ट्रंप प्रशासन ने नैतिक आचरण और ‘अमेरिका-प्रेम’ को बनाया आधार

वॉशिंगटन। अमेरिका में नागरिकता पाने की प्रक्रिया अब और अधिक कठोर हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसमें वैध प्रवासियों के लिए नागरिकता हासिल करना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल बना दिया गया है। अब “अच्छे नैतिक चरित्र” (Good Moral Character) की पारंपरिक परिभाषा को व्यापक रूप से पुनर्परिभाषित किया गया है।

नागरिकता सिर्फ ‘सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ’ के लिए
अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) के प्रवक्ता मैथ्यू ट्रैगेसर ने एक बयान में कहा, “अमेरिकी नागरिकता दुनिया में नागरिकता का ‘स्वर्ण मानक’ है। यह केवल उन्हें ही दी जानी चाहिए जो वास्तव में अमेरिका की संस्कृति, इतिहास और भाषा को अपनाएं और साथ ही उत्कृष्ट नैतिक चरित्र का प्रदर्शन करें।”

नई नीति के तहत अब आवेदकों के आचरण, सामाजिक मूल्यों और समुदाय में उनके योगदान की व्यापक समीक्षा की जाएगी। USCIS अधिकारियों को अब केवल गंभीर अपराधों के अभाव की जांच नहीं करनी होगी, बल्कि उन्हें प्रत्येक आवेदक के जीवन और व्यवहार का समग्र मूल्यांकन करना होगा।

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अब इन पहलुओं पर भी होगी कड़ी जांच
नई गाइडलाइंस के अनुसार अब आवेदकों की सामाजिक भागीदारी, पारिवारिक जिम्मेदारियों, शैक्षणिक योग्यता, स्थिर रोजगार, कर भुगतान की स्थिति, और अमेरिका में बिताए गए समय को भी नागरिकता पात्रता के लिए अहम माना जाएगा।

वहीं, अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे मामूली लेकिन लगातार किए गए उल्लंघनों जैसे बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, अवांछित व्यवहार, या आक्रामक व्यवहार को भी गंभीरता से लें।

अगर आवेदक ने पहले कोई गलत कार्य किया हो लेकिन बाद में पुनर्वास प्रयास किए हों — जैसे जुर्माना चुकाना, कर या बाल सहायता का भुगतान करना, या समुदाय से समर्थन पत्र प्राप्त करना — तो उसे भी समीक्षा में ध्यान में रखा जाएगा।

‘अमेरिका-विरोध’ की जांच भी अनिवार्य
इसके साथ ही एक और कड़ा कदम उठाते हुए प्रशासन ने घोषणा की है कि अब आवेदकों की विचारधारा की भी जांच की जाएगी। USCIS यह देखेगा कि कहीं किसी आवेदक ने अमेरिका-विरोधी, आतंकवादी या यहूदी-विरोधी विचारधारा को समर्थन तो नहीं दिया है।

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प्रवक्ता ट्रैगेसर ने कहा, “अमेरिका की नागरिकता उन लोगों को नहीं दी जा सकती जो देश से घृणा करते हैं या उसकी विचारधारा के विरोध में हैं। अमेरिका में रहना और काम करना एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं।”

हालांकि, USCIS ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ‘अमेरिका-विरोध’ को किस तरह परिभाषित किया जाएगा, जिससे आवेदकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

नागरिकता प्रक्रिया पर बढ़ती सख्ती
पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में सालाना 6 लाख से 10 लाख प्रवासियों को नागरिकता दी जाती रही है। हालांकि ट्रंप प्रशासन द्वारा कानूनी प्रवासियों पर भी लगातार शिकंजा कसा गया है। इसमें शरणार्थियों की संख्या में कटौती, वीज़ा कार्यक्रमों को सीमित करना, सोशल मीडिया की समीक्षा बढ़ाना और आवेदन प्रक्रिया को कठिन बनाना शामिल है।

यह नया निर्देश ट्रंप प्रशासन की उस नीति की अगली कड़ी है, जिसमें अमेरिका में स्थायी निवास के इच्छुक प्रवासियों को उच्च नैतिक मानकों और देश के प्रति वफादारी की कसौटी पर खरा उतरना होगा।

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