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राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब शेयर और म्युचुअल फंड में निवेश की मिली अनुमति

रायपुर, 2 जुलाई 2025/ छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है। इस संशोधन के तहत अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर बाजार, प्रतिभूतियाँ (Securities), डिबेंचर्स और म्युचुअल फंड्स में निवेश की अनुमति दी गई है।

यह संशोधन नियम 19 में एक नया उप-खण्ड जोड़ते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है — शासकीय सेवकों के वित्तीय निवेश में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और उन्हें नियंत्रित रूप से निवेश के आधुनिक अवसर उपलब्ध कराना, जैसा कि भारत सरकार के नियमों में पहले से प्रावधान है।

इस संशोधन से शासकीय सेवकों को वैध और पारदर्शी तरीके से पूंजी बाजार में निवेश का अवसर मिलेगा। यह कदम उन्हें अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति में मदद करेगा, जैसे रिटायरमेंट योजना, बच्चों की शिक्षा, आदि।

साथ ही, जोखिमपूर्ण और अस्थिर निवेश गतिविधियों पर रोक लगाकर यह सुनिश्चित किया गया है कि शासकीय सेवा की गरिमा, निष्पक्षता और वित्तीय जवाबदेही बनी रहे।

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