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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर खारिज की, स्वतंत्रता की रक्षा की महत्वपूर्ण बात कही

आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा दायर की गई एफआईआर को खारिज कर दिया। एफआईआर उनके इंस्टाग्राम पोस्ट में एक कविता “ऐ खून के प्यासे बात सुनो” को लेकर दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि “न्यायालयों को स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए।”

सुप्रीम कोर्ट की पीठ में न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जल भुयान ने कहा कि इस मामले में कोई अपराध नहीं बनता और गुजरात पुलिस की तरफ से इस तरह की कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं थी। कोर्ट ने पुलिस की तत्परता पर आलोचना करते हुए कहा कि “अभिव्यक्ति पर पाबंदियाँ केवल ‘वाजिब’ होनी चाहिए, न कि ‘कल्पनाशील’।” न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति पर नियंत्रण लगाते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह आवश्यक और उचित हो, न कि अत्यधिक।

कोर्ट ने यह भी कहा कि “सोच और विचारों की स्वतंत्रता के बिना, यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में परिभाषित है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में, भिन्न विचारों का मुकाबला काउंटर स्पीच से किया जाना चाहिए, न कि दमन से। साहित्य, कविता, नाटक, फिल्म, स्टैंड-अप कॉमेडी, व्यंग्य और कला जीवन को और भी अर्थपूर्ण बनाते हैं।”

यह टिप्पणी कुछ ही दिनों बाद की गई है, जब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक स्टैंड-अप कॉमेडियन कुनाल कमरा के एक बयान को लेकर विवाद उठा था। कमरा के सेट से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उनके शो की जगह को भी नष्ट कर दिया गया।

इसी प्रकार, इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर 3 जनवरी को जामनगर पुलिस स्टेशन में एक वकील के क्लर्क द्वारा दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि प्रतापगढ़ी की कविता ने सामाजिक शांति को भंग किया और अशांति पैदा की। हालांकि, गुजरात उच्च न्यायालय ने पहले इस एफआईआर को रद्द करने की मांग खारिज कर दी थी और प्रतापगढ़ी को एक जिम्मेदार कानून निर्माता के रूप में सोशल मीडिया पर अधिक सतर्क रहने की सलाह दी थी।

प्रतापगढ़ी ने यह दावा किया था कि कविता प्रसिद्ध कवि फैज़ अहमद फैज़ या हबीब जालिब की है। उन्होंने इस दावे को सही ठहराने के लिए एक एआई टूल (ChatGPT) से स्क्रीनशॉट भी पेश किए थे। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष का कहना था कि एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति उन्हें सोशल मीडिया पर अधिक सावधानी बरतने की जिम्मेदारी देती है।

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