futuredछत्तीसगढ

2003 की मतदाता सूची में ब्लड रिलेशन नहीं मिला तो संदिग्ध नामों पर फॉरेनर्स एक्ट में होगी कार्रवाई

रायपुर, 29 नवंबर। छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि 2003 की मतदाता सूची में यदि किसी व्यक्ति के परिवार के किसी भी ब्लड रिलेटिव का नाम दर्ज नहीं है, तो ऐसे मामलों की जांच की जाएगी और फॉरेनर्स एक्ट सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा।

शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए शर्मा ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो गणना पत्र घर-घर वितरित किए जा रहे हैं, वे 2025 की मतदाता सूची के आधार पर तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सूची में शामिल प्रत्येक मतदाता के किसी न किसी रक्त संबंधी का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि ऐसा नहीं मिलता है तो मामले की विस्तृत जांच होगी और परीक्षण के दौरान ऐसे कई लोग सामने आएंगे जिनकी नागरिकता संदिग्ध पाई जा सकती है। शर्मा ने कहा कि ऐसे मामलों पर “सख्त कार्रवाई” की जाएगी और फर्जी पहचान के आधार पर नाम जोड़ने वालों को जेल भेजा जाएगा।

See also  युवा मन की उलझनों में भगवद्गीता का प्रकाश: कर्म, विवेक और आत्मबल का संदेश

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है, और इसी दिशा में एसआईआर प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है।