लोकसभा निर्वाचन के संचालन हेतु पुलिस अधिकारी निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त पर
रायपुर, 23 मार्च 2019/ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के तहत तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन-2019 के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित समस्त पुलिस अधिकारी, निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा किए जाने की तारीख तक की अवधि के लिए निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त पर माने जाएंगे।
छत्तीसगढ़ राज्य शासन के गृह विभाग के उप सचिव ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि इसके तहत ऐसे पुलिस अधिकारी इस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीनस्थ और अनुशासन के अधीन होंगे।