छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों एवं पेंशनरों का महंगाई भता बढ़ाने का आदेश जारी किया
रायपुर, 31 मई 2018/ मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए सजग है।
उन्होंने आज कहा कि प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने छठवें और सातवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश कल यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी कर दिया है।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त और दिवंगत पेंशनरों की पेंशन पर महंगाई राहत का भी आदेश जारी किया है। इन सब आदेशों के क्रियान्वयन पर सालाना लगभग 500 करोड़ रूपए अतिरिक्त खर्च होंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य शासन के जो कर्मचारी वर्ष 2017 के पुनरीक्षित वेतनमान में अब तक एक जनवरी 2017 से चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे थे, उनका यह महंगाई भत्ता एक जुलाई 2017 से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।
बढ़े हुए महंगाई भत्ते की इस राशि का नगद भुगतान माह मई 2018 के वेतन से मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके एरियर्स के भुगतान के बारे में जल्द अलग से निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य शासन के जो कर्मचारी छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें एक जनवरी 2017 से 136 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसे एक जुलाई 2017 से बढ़ाकर 139 प्रतिशत कर दिया गया है।
डॉ. सिंह ने यह भी बताया कि सावतें वेतनमान के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पेंशनरों के परिवारों लिए भी महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें स्वीकृत की गई हैं।
उन्हें एक जनवरी 2017 से मूलपेंशन और परिवार पेंशन पर हर महीने चार प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जा रही थीं, जिसे एक जुलाई 2017 से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इस बढ़ी हुई महंगाई राहत राशि का नगद भुगतान उन्हें मई 2018 के पेंशन में जोड़कर किया जाने लगेगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि एक जनवरी 2016 के पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पेंशनरों को उनके मूलपेंशन और परिवार पेंशन पर एक जनवरी 2017 से 136 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा था, जिसे एक जुलाई 2017 से बढ़ाकर 139 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्हें भी इस बढ़ी हुई राशि का भुगतान मई 2018 को मिलने वाले पेंशन से जोड़कर किया जाने लगेगा।