futuredखबर राज्यों से

छत्तीसगढ़ के छह बड़े शहरों में पटाखों पर दो महीने का प्रतिबंध, क्रिसमस और नव वर्ष पर रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे फोडे जाने की अनुमति

रायपुर, 01 दिसम्बर 2018/ राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के छह बड़े शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध आज एक दिसम्बर से 31 जनवरी 2019 तक दो महीने के लिए जारी रहेगा।

प्रदेश सरकार के पर्यावरण विभाग ने पिछले वर्ष यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से अधिसूचना जारी कर यह प्रतिबंध लगाया था।

विभाग ने वायु प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 (5) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह कदम उठाया है।

ठण्ड के मौसम में वायु प्रदूषण को कम करने, नियंत्रित रखने और पर्यावरण को स्वच्छ तथा स्वास्थ्य वर्धक बनाए रखने के लिए पटाखों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।

राजधानी रायपुर के अलावा जिन बड़े शहरों में यह पाबंदी लगाई गई है, उनमें बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा भी शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य वायु प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित है।

See also  विश्व पर्यटन मानचित्र पर छाया बस्तर का धुड़मारास – सतत विकास और ईको-पर्यटन का आदर्श मॉडल

हालांकि विभाग द्वारा अधिकारियों ने बताया कि क्रिसमस और नव वर्ष को ध्यान में रखकर रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखें फोडे जाने की अनुमति जारी रखने का निर्णय लिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 728/2015 श्री अर्जुन गोपाल विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया पर आदेश पारित करते हुए पटाखों के उपयोग के संबंध में राज्यों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं।