मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित

राज्य शासन ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान मतदान दिवस सोमवार 12 नवम्बर और मंगलवार 20 नवम्बर को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित कार्यालयों में निगोशिएबल इंस्टूमेंट्स एक्ट 1881 के प्रावधानों के तहत मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

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