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तवी नदी में बाढ़ की आशंका पर भारत ने पाकिस्तान को किया सतर्क, इंदस जल संधि फिलहाल स्थगित

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए नया आवेदन दायर करने की सलाह दी। ईडी का दावा है कि चैतन्य ने घोटाले से करोड़ों रुपये की अवैध कमाई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश की।

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शराब घोटाला मामला: चैतन्य बघेल की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा– दोबारा लगाएं नया आवेदन

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए नया आवेदन दायर करने की सलाह दी। ईडी का दावा है कि चैतन्य ने घोटाले से करोड़ों रुपये की अवैध कमाई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश की।

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