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छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कानून लाने की घोषणा

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए जल्द ही एक नया और सख्त कानून लागू किया जाएगा, यह घोषणा गृह मंत्री विजय शर्मा ने की। वर्तमान धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 के तहत धर्मांतरण पर नियंत्रण रखा जा रहा है, लेकिन नए कानून के जरिए इसके प्रभावी प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जाएगा। सदन में इस मुद्दे पर विधायक अजय चंद्राकर और अन्य नेताओं ने चिंता जताई, जिसके बाद सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नए कानून का निर्माण करने की बात कही।

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केंद्रीय सरकार ने लोकसभा में पेश किया “इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025”

केंद्रीय सरकार ने लोकसभा में “इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025” पेश किया है, जिसका उद्देश्य भारत की सीमाओं को मजबूत करना और विदेशी नागरिकों से संबंधित कानूनों को व्यवस्थित करना है। इस बिल के तहत पुराने कानूनों को निरस्त कर एक नया समग्र कानून लागू किया जाएगा, जिससे विदेशी नागरिकों के प्रवेश, निकासी और अन्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जाएगा। हालांकि, बिल को लेकर विपक्ष ने आलोचना की है, जिसमें इसे बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करार दिया गया है।

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