मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अंतिम अवसर, 21 अगस्त 2018 को दावा आपत्ति की अंतिम तिथि

रायपुर, 19 अगस्त 2018/ राज्य के शत-प्रतिशत पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने, अपात्रों के नाम विलोपित करने और त्रुटिपूर्ण नामो को संशोधित करने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 21 अगस्त 2018 है।

जिन मतदाताओं की उम्र 1 जनवरी, 2018 को 18 वर्ष हो गई है, या किसी पात्र नागरिक का नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो ऐसे नागरिको के लिए 21 अगस्त 2018 नाम जुड़वाने के लिए अंतिम अवसर होगा।  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने बताया कि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आयोग के निर्देश पर नए नाम जोड़ने-हटाने और संशोधन करने का काम किया जा रहा है।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अभिहित अधिकारी सुबह 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे।  मतदान केन्द्र पर जाकर कोई भी व्यक्ति अभिहित अधिकारी के पास उपलब्ध मतदाता सूची में अपना एवं अपने परिवार के योग्य सदस्यों का नाम मतदाता सूची में अंकित होने की पुष्टि कर लें और कोई संशोधन की जरूरत लगे तो 21 अगस्त 2018 को आवेदन करने का अंतिम अवसर है।

उल्लेखनीय है कि इसी पुनरीक्षण के आधार पर 27 सितंबर 2018 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा और यही मतदाता सूची इस निर्वाचन में मताधिकार प्रदान करेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष अभियान में बूथ लेवल एजेंटों की मदद से सभी पात्र नागरिकों के नाम सूची में जुड़वाने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि बीएलओ की मदद से दोहरे नामों और दोहरी प्रविष्टियों को भी चिन्हित करें, ताकि ऐसे नामों का सत्यापन कर हटाया जा सके। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिनका नाम  एक से अधिक स्थान की मतदाता सूची में दर्ज है तो वे अपना नाम एक जगह हटाने का प्रार्थना पत्र भी बीएलओ को दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक ही मतदाता का दो जगहों पर नाम होने पर दंड का प्रावधान है। 

नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान की योग्यता रखने वाले ऐसे भारतीय नागरिक जो 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 6 में आवेदन कर बीएलओ को प्रस्तुत करें।

ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए हैं, ऐसे नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र 7 तथा मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करें।

इसके अलावा एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र से दूसरे मतदान केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 8-क में आवेदन पत्र संबंधित अभिहित या बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।