छत्तीसगढ़ के गांवों में 20 अगस्त से शुरू होगा ग्राम सभाओं का सिलसिला

रायपुर, 18 अगस्त 2014/ राज्य सरकार ने इस महीने की 20 तारीख से छत्तीसगढ़ में शुरू हो रही ग्राम सभाओं में जनता के बीच विचार-विमर्श के लिए पूर्व निर्धारित कार्य-सूची में दो नए विषयों को भी जोड़ने का निर्णय लिया है और जिला कलेक्टरों को  यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि इन विषयों पर भी ग्राम सभाओं में जनता को जानकारी दी जाए। कार्यसूची में शामिल किए गए दो नए विषयों में गांव के बाहर रोजगार के लिए प्रवास पर जाने वाले श्रमिकों का ग्राम पंचायतों के रजिस्टर में पंजीयन की अनिवार्यता और ग्रामीणों से जन्म-मृत्यु की प्रत्येक घटना का पंजीयन अनिवार्य रूप से करवाने की अपील शामिल है। ये दोनों विषय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर कार्य-सूची में जोड़े गए हैं। ग्रामीणों को ग्राम सभाओं में बताया जाएगा कि रोजगार के लिए गांव से बाहर जाने के पहले संबंधित श्रमिकों को अपनी ग्राम पंचायत के रजिस्टर में जानकारी दर्ज करवाना अनिवार्य है, ताकि वक्त-जरूरत पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
पंचायत संचालनालय के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि राज्य के लगभग बीस हजार गांवों में 20 अगस्त से शुरू होने वाली ग्राम सभाओं के लिए सभी जिलों में तैयारी तेजी से चल रही है। इन ग्राम सभाओं में स्थानीय ग्राम पंचायतों के काम-काज का हिसाब जनता को दिया जाएगा। विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत जनता से चर्चा कर हितग्राहियों का भी चयन किया जाएगा। ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए जनपद पंचायतों के स्तर पर ग्रामवार अलग-अलग तारीख तय करने और कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिव हर गांव की ग्राम सभा में आसानी से उपलब्ध रहें। ग्राम सभाओं में जनता के बीच चर्चा के लिए इस महीने की पांच तारीख को बीस बिन्दुओं की कार्यसूची जारी की जा चुकी है। पंचायत संचालनालय ने इसके बाद 12 अगस्त को जारी नये परिपत्र में दो नये विषयों को भी कार्यसूची में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि ताजा परिपत्र में जन्म और मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन के लिए ग्राम सभा में पढ़ी जाने वाली अपील भी जिला कलेक्टरों को भेजी गई है। अपील में ग्रामीणों को पंजीयन की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। अपील में कहा गया है कि परिवार में होने वाली जन्म अथवा मृत्यु की घटना की सूचना 21 दिन के भीतर अपनी ग्राम पंचायत के सचिव अथवा आंगन बाड़ी कार्यकर्ता या क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अवश्य दें। जन्म पंजीयन के लिए लाल रंग के सूचना प्रपत्र और मृत्यु की घटना की पंजीयन के लिए पीले रंग के सूचना प्रपत्र तथा मृत बच्चे के जन्म की सूचना देने के लिए नीले रंग के सूचना प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं। अपील में यह भी बताया गया है कि अगर जन्म अथवा मृत्यु की घटना एक माह से एक वर्ष के भीतर की है तो ग्राम पंचायत की सचिव से प्रारूप 10 में यह अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि इसके पहले पंजीयन नहीं किया गया है, जो एक वर्ष के विलम्ब पर मात्र दो रूपए का न्यूनतम शुल्क अदा करने पर तुरंत मिलेगा। इसके बाद आवेदक को अपने जिले के कलेक्टोरेट स्थित जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (जिला रजिस्ट्रार) को आवेदन देना होगा, जिसके आधार पर वे पंजीयन के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव को आदेश जारी करेंगे। उस आदेश को लेकर आवेदक अपने पंचायत सचिव को देंगे तो वह मात्र पांच रूपए का शुल्क लेकर पंजीयन करेंगे और प्रमाण पत्र भी देंगे।
अपील में यह भी बताया गया है कि यदि जन्म अथवा मृत्यु की घटना एक साल से ज्यादा पुरानी है तो ग्राम पंचायत के सचिव को अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दें। एक वर्ष के लिए दो रूपए और प्रत्येक वर्ष के लिए दो रूपए का शुल्क अदा करने पर यह अनुपलब्धता प्रमाण पत्र तुरंत मिलेगा। इसके बाद आवेदक को अपने क्षेत्र के तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार के पास शपथ पत्र और ग्राम पंचायत से प्राप्त अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के साथ सादे कागज में आवेदन करना होगा। इसके आधार पर तहसीलदार या नायब तहसीलदार पंजीयन के लिए ग्राम पंचायत के सचिव को आदेश जारी करेंगे, जिसे लेकर आवेदक अपनी ग्राम पंचायत के सचिव को देंगे तो वह दस रूपए का शुल्क लेकर पंजीयन कर देंगे।

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