बाल-विवाह अपराध: रिश्तेदार, बाराती और पुरोहित पर भी हो सकती है कानूनी कार्यवाही

बालक को बाल विवाह के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है, फुसलाया या उत्प्रेरित किया जाता है अथवा विक्रय कर विवाह किया जाता है और अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग किया जाता है तो ऐसा विवाह अकृत और शून्य माना जाएगा।

Read more