उम्मीद्वार को खोलना होगा नया बैंक खाता, निर्वाचन क्षेत्र में 50 हजार रूपए से अधिक की नगद राशि लेकर चलने की अनुमति नहीं

नामांकन दाखिले के कम से कम एक दिन पूर्व यह नया खाता खोलना जरूरी है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 50 हजार रूपए से अधिक की नगद राशि लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।

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