दो सौ रूपए का सामान बेचने पर भी बिल देना अनिवार्य

रायपुर, 13 अक्टूबर 2017/ राज्य सरकार के वाणिज्यिक-कर विभाग ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए टोल फ्री टेलीफोन नम्बर टोल फ्री नम्बर 1800-233-5382 जारी किया है। जीएसटी में 200 रूपए (रूपए दो सौ) से ज्यादा सामान बेचने पर व्यापारी को नियमों के अनुसार बिल अनिवार्य रूप से जारी करना होगा।

विभागीय अधिकारियों ने आज यहां बताया कि अगर किसी ग्राहक या उपभोक्ता को किसी दुकानदार या व्यापारी द्वारा बिल नहीं दिया जा रहा है या सही बिल जारी नहीं किया जा रहा है तो ग्राहक इसकी शिकायत टोल फ्री नम्बर 1800-233-5382 पर दर्ज करवा सकते हैं।

इसके अलावा ग्राहक या उपभोक्ता चाहे तो इस बारे में लिखित शिकायत भी कर सकते हैं। सादे कागज पर आयुक्त वाणिज्यिक-कर विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सिविल लाईन रायपुर के पते पर शिकायत भेजी जा सकती है। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि कोई भी सामान खरीदने पर वे अनिवार्य रूप से जीएसटी में बीजक जरूर प्राप्त करें।

जागरूक उपभोक्ता होने के नाते यह प्रत्येक ग्राहक के लिए जरूरी है कि उसके द्वारा चुकाए गए बिल की राशि की सही जानकारी उसे मिले। इसलिए उपभोक्ताओं को दुकानदारों से बिल लेते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिल में विक्रेता का नाम, जीएसटी नम्बर, बिक्री दिनांक, टैक्स की दर और टैक्स की राशि आदि अनिवार्य रूप से प्रदर्शित हो।

वाणिज्यिक-कर अधिकारियों ने यह भी बताया कि बिल जारी नहीं करना अपराध है, जिस पर जुर्माना या सजा अथवा दोनों हो सकता है। उन्होंने बताया कि व्यापारियों और दुकानदारों को अपने द्वारा जारी बीजक में अलग से सीजीएसटी और एसजीएसटी प्रदर्शित करना होगा।

ऐसे व्यवसायी, जिन्होंने कम्पोजिशन सुविधा का लाभ लिया हुआ है, उन्हें अपने व्यवसाय स्थल पर बोर्ड में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा कि वे कम्पोजिशन स्कीम की सुविधा वाले डीलर हैं। ऐसे व्यवसायी कर बीजक जारी नहीं कर सकते, न ही टैक्स की राशि संग्रहित कर सकते हैं। उसके स्थान पर उन्हें बिल ऑफ सप्लाई जारी करना होगा।

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